दरभंगा, नवम्बर 25 -- लहेरियासराय। दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा ने सोमवार को पूर्व के एक मामले में 24 नवंबर तक उत्पाद विभाग के अनुसंधानक द्वारा अभियोजन पत्र, अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित नहीं करने के कारण सहायक आयुक्त उत्पाद, दरभंगा को सदेह उपस्थित होकर प्रपत्र दाखिल करने को कहा है। यह मामला राज्य सरकार बनाम गुलटन मुखिया, ग्राम औराही, थाना कुशेश्वरस्थान से संबंधित है। चार वर्ष एक माह बीत जाने के बाबजूद अंतिम प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, जबकि बिहार उत्पाद अधिनियम में अंतिम प्रपत्र समर्पित किये जाने की समय सीमा निर्धारित है। न्यायालय ने 27 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश सहायक आयुक्त को दिया है। उन्हें यह भी निर्देशित किया है कि वे अपना पक्ष रखते समय यह स्पष्ट करें कि इस मामले में शिथिलता क्यों ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.