रांची, जुलाई 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 100 सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को इस मामले में पांच अगस्त को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मामला कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले सभी 101 प्रार्थियों की ओर से अपना ब्योरा कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में कर्मचारी चयन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को लागू किया है, जो गलत है और नियम के विरुद्ध है। इ...
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