रांची, जनवरी 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। सहायक आचार्य नियुक्ति (कक्षा छह से आठ) परीक्षा में दो वर्षीय बीएड कोर्स करने वालों का चयन नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बताया गया कि इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही इस पर सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने 17 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की। इससे पूर्व मामले में सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ में चल रहे अवमानना मामले में जेएसएससी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। एकलपीठ में विप्लव दत्ता सहित अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वर्मा क...