बदायूं, जनवरी 8 -- बिल्सी, संवाददाता। विकास खंड अंबियापुर की ग्राम पंचायत सहसपुर में पंचायत सहायक के मानदेय भुगतान व कार्य में बाधा डालने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पंचायत सहायक राजकुमारी की शिकायत पर हुई जांच में ग्राम प्रधान अंजली पाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। डीपीआरओ ने ग्राम प्रधान की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक (सीज) लगा दी है। आरोप है कि प्रधान द्वारा पंचायत सहायक को कार्यालय में बैठने, उपस्थिति दर्ज करने से रोका गया तथा जनवरी 2023 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए प्रशासन ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को जांच अधिकारी नामित किया है, जिन्हें 15 दिन में जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्र...