लखनऊ, जून 23 -- लखनऊ, संवाददाता। वजीरगंज कोतवाली में भारती सहकारी गृह निर्माण समिति के सचिन और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। सचिव ने गोमतीनगर खरगापुर का एक प्लाट बेचा था। रुपये लेने के बाद आरोपित ने प्लॉट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। इस मामले में प्लॉट मालिक की पत्नी ने वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद सचिव ने बेटे के साथ मिल कर मुकदमा वापस लेने का दबाव डाला। साथ ही प्लॉट मालिक को दूसरी जगह जमीन देने की बात कही थी। कई साल गुजरने के बाद भी जमीन नहीं मिलने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर से मुलाकात की। जिनके निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ। वजीरगंज लक्ष्मण प्रसाद रोड निवासी शाह आलम के मुताबिक वर्ष 1989 में खरगापुर में भारती सहकारी गृह निर्माण समिति ने प्लॉटिंग की थी। सचिव रणजीत सिंह से शाह आलम ने पत्नी...
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