नोएडा, दिसम्बर 23 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने कंपनी परिसर में सहकर्मी की गोली मारकर हत्या के दोषी सुरक्षाकर्मी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उसको एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। डीजीसी क्राइम ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि सात जनवरी 2023 को हरियाणा के पानीपत निवासी नवीन कुमार ने सेक्टर इकोटेक-1 थाना में शिकायत मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पिता चांद सिंह की कंपनी के परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चांद सिंह को उनके सहकर्मी अर्ज कुमार ने गोली मारी थी। जांच में सामने आया था कि आरोपी थाना क्षेत्र की एक कंपनी में पीएसओ (प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर) के रूप में कार्यरत था। चांद सिंह भी उसी कंपनी में सुरक्षाकर...
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