औरंगाबाद, मई 9 -- औरंगाबाद। शस्त्रों का सत्यापन समय सीमा के अंदर करना जरूरी है, अन्यथा लाइसेंस रद्द हो सकता है। शस्त्र सत्यापन की तिथि 15 मई तक निर्धारित है। इस आशय का पत्र डीएम कार्यालय से जारी हुआ है। पत्र में बताया गया है कि छोटे आग्नेयास्त्र पिस्टल और रिवाल्वर छोड़कर शेष सभी शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन स्थानीय थाना में किया जा रहा है। छोटे आग्नेयास्त्र का सत्यापन जिला शस्त्र कार्यालय में होगा। वरीय उपसमाहर्ता रत्ना प्रियदर्शनी ने बताया कि शस्त्रों का वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है। जो भी अनुज्ञप्तिधारी हैं उन्हें तय समयसीमा के अंदर शस्त्रों का सत्यापन कराना जरूरी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.