देवरिया, फरवरी 13 -- देवरिया, निज संवाददाता कृषि विभाग द्वारा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सल्फास के वितरण, प्रबंधन पर कड़ा, निर्देश जारी किया गया है। इस विषैले कीटनाशक की बाजार में आसान उपलब्धता के कारण आकस्मिक,आत्मघाती जहर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। एल्युमीनियम फॉस्फाइड प्रतिबंधित उपयोग की श्रेणी में आता है। इसके डिब्बे पर चमकीला लाल लेबल होता है। जहर फैलने की स्थिति में केवल लक्षणों के आधार पर ही उपचार संभव है, जो चुनौतीपूर्ण होता है। भारत सरकार और कृषि निदेशालय के निर्देशों पर एल्युमीनियम फॉस्फाइड आम जनता या अनाधिकृत व्यक्तियों को बेचना प्रतिबंधित किया गया है एवं यह कानूनन अपराध है। यह केवल सरकारी एजेंसियों, अधिकृत पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के माध्यम से उपयोग के लिए ही है। यदि कोई डीलर या खुदरा विक्रेता सल्फास का विक्रय करते मिला तो कीटनाशक...