रामपुर, फरवरी 7 -- जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि सल्फास एक प्रतिबंधित प्रयोग श्रेणी का रसायन है। इसकी बिक्री केवल सरकारी एजेंसियों या अधिकृत कमर्शियल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों द्वारा ही की जा सकती है। यदि कोई अन्य कीटनाशक विक्रेता सल्फास बेचते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

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