बगहा, जुलाई 17 -- बेतिया, विधि संवाददाता। चनपटिया थाना क्षेत्र के गीधा गांव में वर्ष 2013 में रास्ते की जमीन के विवाद को ले लोहे के रॉड व लाठी से मार मो. सलाउद्दीन की हत्या के मामले में न्यायालय ने जवाहर साह (52) को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ हीं 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरक्ति कारावास की सजा काटनी होगी। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजेंद्र कुमार पांडे ने अभियुक्त को गुरुवार को सजा सुनाई। सजायाफ्ता चनपटिया थाना क्षेत्र के गीधा गांव का निवासी है। अपर लोक अभियोजक ज्योति फौजदार ने बताया कि मोहम्मद सलाउद्दीन की हत्या के मामले में उसके पिता मो. मैनुद्दीन अंसारी ने चनपटिया थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी। इसमें बताया था कि बीते 26 जून 2013 की संध्या चार बजे मोहम्मद मैनुद्दीन अ...