नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, अगस्त 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को सरोजिनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने सरोजिनी नगर मार्केट में दुकानदारों द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एनडीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई पर भी जवाब मांगा है। बेंच ने सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी-पटरी हॉकर्स विकास समिति की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में मार्केट में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की मांग की गई है। एक अन्य याचिका में एनडीएमसी को इकाइयों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। एनडीएमसी सर्वे के बाद करेगी व्यापक कार्रवाई याचिका में दावा किया गया है कि यह नगर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ल...
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