वाराणसी, जनवरी 21 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सूबे के पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि नगर निगम सदन का आवासीय, मिश्रित एवं भवनों पर जलकर पर सरचार्ज से राहत दिलाने का फैसला स्वागतयोग्य है। यदि सरचार्ज के साथ-साथ जलमूल्य को भी खत्म करने का निर्णय लिया होता और बेहतर होता। उन्होंने कहा कि उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 173 के अनुसार भवन का जलकर वार्षिक मूल्य का 10.5 प्रतिशत से कम और 12.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह विडंबना रही है कि अभी तक सरचार्ज, जलमूल्य आदि लिखकर भवनस्वामियों को बिल भेजे जा रहे थे। शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि नगर आयुक्त को ईमेल पर टैक्स के बिलों में एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच देय राशि जमा न करने पर कुर्की और उप्र जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 72 ए के तहत पानी-सीवर कनेक्शन काटने की ध...