वाराणसी, जनवरी 20 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सूबे के पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने नगर निगम सदन की ओर से आवासीय और मिश्रित भवनों पर जलकर में लगाए गए सरचार्ज से राहत देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरचार्ज के साथ-साथ जलमूल्य समाप्त करने का भी निर्णय लिया जाता, तो यह और बेहतर होता। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 173 के अनुसार किसी भी भवन पर लगाया जाने वाला जलकर उसके वार्षिक मूल्य का न्यूनतम 10.5 प्रतिशत और अधिकतम 12.50 प्रतिशत होना चाहिए। इसके बावजूद अब तक भवन स्वामियों को सरचार्ज, जलमूल्य आदि अलग-अलग मदों में जोड़कर बिल भेजे जाते रहे हैं, जो विडंबनापूर्ण है। पूर्व मंत्री ने नगर आयुक्त के ईमेल के माध्यम से टैक्स बिलों में एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच देय राशि जमा न करने पर कु...
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