नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- Gratuity Payment Rule 2025: केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान (Gratuity Payment) को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि Rs.25 लाख तक की अधिकतम ग्रेच्युटी केवल उन्हीं केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों को मिलेगी, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत आते हैं।किन पर लागू नहीं होंगे ये नियम इसका मतलब यह है कि यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। यानी सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट्स, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), स्वायत्त संस्थानों (Autonomous...
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