गोरखपुर, जनवरी 6 -- गोरखपुर। लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक कारीवाल ने औद्योगिक विलेख में स्टाम्प शुल्क को लेकर लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक वंशजों के मध्य पैतृक अचल संपत्ति के विभाजन के संबन्धित विलेख पर 5000 रुपये अधिकतम स्टाम्प शुल्क की छूट केवल कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक सम्पत्तियों के विभाजन पर उपलब्ध थी। औद्योगिक विकास के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती प्रदेश द्वारा शासन से मांग की गई थी कि यह छूट औद्योगिक, संस्थागत संपत्ति पर भी अनुमन्य की होनी चाहिए। इस संबंध में लघु उद्योग भारती प्रदेश द्वारा स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग को पत्र लिखकर मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि औद्योगिक एवं संस्थागत संपत्ति पर भी यह छूट उपलब्ध ह...