बरेली, फरवरी 20 -- कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को दी मंजूरी बरेली, विधि संवाददाता। पति के साथ अपमानजनक व्यवहार करना बरेली की एक युवती को महंगा पड़ गया। अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने पति की तलाक याचिका मंजूर करके सरकारी टीचर पत्नी को एक लाख केस खर्चा देने का आदेश दिया है। बरेली के रामपुर बाग निवासी एक युवती की शादी दिल्ली निवासी युवक के साथ 2012 में हुई थी। युवक बैंक में जोनल मैनेजर के पद पर तैनात था, जबकि युवती बीएड, एमबीए थी। आरोप है की शादी के बाद पति ने गोवा में हनीमून मनाने का प्लान बनाया तो युवती विदेश में हनीमून की जिद करने लगी। पत्नी को मनाकर पति गोवा ले गया। पति का बुक कराया होटल पत्नी को पसंद नहीं आया। वह गोवा में अपनी पसंद के होटल में रुकी। हनीमून में पति को कंजूस बताकर लगातार उपहास उड़ाया। हनीमून के ब...
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