बुलंदशहर, फरवरी 18 -- बुलंदशहर। न्यायालय एसीज/एसडी-1 अंकुर चौधरी ने करीब 22 साल पहले सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक पंकज कुमार एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2004 में शिकारपुर के गांव दरगाहपुर वासौटी निवासी आरोपी मनवीर पुत्र कल्याण सिंह द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई थी। 22 जुलाई 2004 को थाना शिकारपुर में आरोपी मनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 23 जुलाई 2004 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभाव...