बोकारो, फरवरी 6 -- तेनुघाट, प्रतिनिधि। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने नावाडीह थाना अंतर्गत सुरही निवासी रऊफ अंसारी, मोहीद्दीन अंसारी ऊर्फ मोहीउद्दीन अंसारी और साधु अंसारी को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में दोषी पाने के बाद एक वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के लिए दिये गए आवेदन के आधार पर जमानत पर छोड़ा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस किया। तत्कालीन नावाडीह सीओ अंगार नाथ मिश्रा ने नावाडीह थाना प्रभारी के समक्ष इन तीनों तथा पचास अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बताया था कि बेरमो एसडीओ के साथ सशस्त्र पुलिस बल और चौकीदार जब सुरही मौजा के खाता नंबर 72 के प्...