नैनीताल, दिसम्बर 4 -- उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके वेतन से अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश रद्द कर दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने बुधवार को राम उजागर बनाम उत्तराखंड राज्य समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। ये मामला कर्मियों के वेतन निर्धारण और उन्हें मिले वित्तीय लाभों से जुड़ा था। लेखा परीक्षा दल की आपत्तियों के आधार पर सक्षम अफसरों ने यह कहते हुए वसूली के आदेश दिए थे कि वेतन निर्धारण में गलती से कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन और इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया था। यह वसूली मुख्य रूप से 27 मई 2019 के जीओ पर आधारित थी। यह भी पढ़ें- 6 महीने में कैसे? अभी केस शुरू नहीं हुआ, दिल्ली धमाके पर HC ने खारिज की याचिका यह भी पढ़ें- अवैध संबंध के ठोस सबूत कहां मिलते हैं; ...
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