नई दिल्ली, फरवरी 18 -- इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांड नाम को लेकर विवाद का अंत हो गया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया है जिसमें इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को "सम्मान" के ट्रेडमार्क इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। हालांकि, न्यायमूर्ति हरि शंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इंडियाबुल्स को सभी विज्ञापनों में यह बताना होगा कि इसे पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। इसके साथ कंपनी को नई ब्रांडिंग के साथ पुराना लोगो दिखाने की सलाह दी गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कंपनी को यह स्पष्ट करते हुए एक डिसक्लेमर भी शामिल करना जरूरी है कि उसका स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने इसे चार सप्ताह के भीतर लागू करने को कहा है।क्या है मामला इंडियाबुल्स ...
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