भागलपुर, मार्च 2 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतर विवि शिक्षक स्थानांतरण के लिए नया नियम राजभवन ने तय कर दिया है। पूर्व की तरह अब किसी अन्य विषय के शिक्षक के साथ विवि स्थानांतरण नहीं होगा। इसके लिए समान विषय के शिक्षकों को होना जरूरी होगा। नए नियम की अधिसचूना राजभवन के प्रधान सचिव डॉ. राबर्ट एल चोंग्थू ने जारी कर दी है। राजभवन ने कहा है कि यदि शिक्षक का संबंधित विवि में शोध कार्य प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके पूरा होने के बाद ही स्थानांतरण पर विचार होगा। साथ ही शोध कार्य या प्रोजेक्ट को जैसे-तैसे भी पूरा नहीं करना है। यदि कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो विचार होगा। इसके अलावा अगर पति और पत्नी किसी विवि की सेवा या सरकारी सेवा में होंगे तो दोनों को मानवीय आधार पर एक संस्थान या विवि में रखा जा सकता है। साथ ही...
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