रांची, मार्च 12 -- रांची। कांके के पूर्व विधायक समरी लाल की अवमानना याचिका बुधवार को हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दी। कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अवमानना का मामला रद्द कर दिया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि समरी लाल के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है। समरी लाल के खिलाफ हाईकोर्ट में चली चुनाव याचिका खारिज हो चुकी है, जिसमें उनकी जाति से संबंधित मामला था। कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष देखते हुए अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया।
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