सहरसा, अक्टूबर 12 -- सहरसा, निज प्रतिनिधि। विधानसभा चुनाव कार्य में समय से वाहन नहीं दिए तो परमिट रद्द होगा। इसके अलावा वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई करने की भी बात कही है। वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह डीटीओ सुजीत कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि चुनाव कार्य में करीब 2500 वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इस कारण सामान्य वाहनों को 2 नवंबर की सुबह आठ बजे तक वाहन कोषांग में जमा करना होगा। तीन नवंबर की सुबह 8 बजे तक स्कूली वाहनों को वाहन कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। सभी निबंधित वाणिज्यिक और व्यवसायिक वाहनों को चालक/क्लीनर के साथ 2 नवंबर से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए अधिग्रहित किया जाएगा। वाहन मालिक को 2 नवंबर की सुबह 8 बजे तक जिला या प्रखंड के वाहन कोषांग में वाहन उपलब्ध कराना होगा। 1...