देवरिया, फरवरी 14 -- देवरिया, निज संवाददाता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने सूचना अधिकार का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इसके दुरुपयोग से विसंगतियों को ही बढ़ावा मिलता है। जरूरतमंदों को ही इस अधिकार का अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। जन सूचना अधिकारी समयसीमा का पालन करें। शुक्रवार को लोक निर्माण निरीक्षण भवन में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य भी समाहित होता है। आवेदक का अधिकार है कि वह सूचना मांगे। साथ ही उसका यह कर्तव्य है कि सूचना निहित स्वार्थ से प्रेरित न हो। यह अधिकार किसी निर्दोष की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। कहा कि जन सूचना अधिकारी का कर्तव्य है कि वह तीस दिन की समय सीमा में सूचना प्रदान करें। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को समय से सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। कहा कि जो सूचना देय नहीं है, उसका...