गढ़वा, फरवरी 7 -- गढ़वा, हिटी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में देशभर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य जरूर कर दी है। जिलांतर्गत कई ऐसे स्कूल हैं जहां शौचालय की लचर व्यवस्था है। वैसे स्कूलों में शौचालय नहीं है या जहां चालू स्थिति में नहीं है वहां कमोबेश छात्राओं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शौचालय की लचर व्यवस्था के कारण पीरियड्स के दिनों में अधिक परेशानी होती है। स्कूलों में न तो पैड बदलने की कोई व्यवस्था है न ही शौचालय में साफ सफाई। उससे इंफेक्शन का भी खतरा होता है। उक्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर किसी स्कूल में लड़कियों के लिए पृथक शौचालय नहीं पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। यह आदे...
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