वाराणसी, दिसम्बर 19 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा है कि सार्वजनिक उपासना स्थल पर किसी तरह का कर नहीं लगेगा। वर्ष 2010 के शासनादेश के अनुसार ये करमुक्त हैं। गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि जिन उपासना स्थलों पर टैक्स संबंधी नोटिसें भेजे गए हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होने जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि यदि त्रुटिवश बिल भेजे गए हैं तो संज्ञान में आते ही तत्काल सुधार किया जा रहा है। इसी क्रम में भवन संख्या-के 66/3, के 66-4 पातालपुरी मठ पर गृहकर बकाया होने पर जो नोटिस जारी किया गया था उसे संशोधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारियों, कर निरीक्षकों को ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर संशोधित...