नई दिल्ली, जनवरी 8 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) को राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का समयबद्ध निरीक्षण करने का व्यापक आदेश दिया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि स्कूल बुनियादी ढांचे के वैधानिक मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं। एक खंडपीठ ने आदेश दिया है कि यह सर्वेक्षण चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह पूरा कार्य शिक्षा सचिव, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी अध्यक्ष की सीधी देखरेख में संपन्न होगा।हाई कोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने स्पष्ट किया है कि एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए, जो यह बताए कि स्कूल 'मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009' की आवश्यकताओं को किस हद तक पूरा करते हैं। यह आदेश 7 जनवरी, 2026 को 'जस्टिस फॉर ऑल' नामक गैर-ला...