नई दिल्ली, फरवरी 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा एसआईआर प्रक्रिया में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आने देंगे और यह बात सभी राज्यों को बहुत साफ तौर पर समझ लेनी चहिए। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा बढ़ाते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और एन.वी. अंजारिया की पीठ मामले की सुनवाई की। पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया सुचारू करने और बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदि द्वारा उठाई गई आशंकाएं दूर करने के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि अदालत में सौंपी गई उन सभी 8550 समूह बी के अधिकारी मंगलवार शाम 5 बजे तक जिला कलेक्टर/ईआरओ ...