चाईबासा, फरवरी 7 -- चाईबासा,संवाददाता। नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के लिए सभी मतदान केन्द्र को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। नगरपालिका (आम) निर्वाचन के लिए मतदान दिवस 23 फरवरी को नगर परिषद् क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर (परिसर सहित) किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ या सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी मतदाताओं, प्रबुद्ध नागरिकों एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपील की है कि निषेधाज्ञा का अक्षरशः अनुपालन किया जाये। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी पीठासीन पदाधिकारी भी अपने-अपने मतदान केन्द्र पर इस निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

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