लखनऊ, अक्टूबर 8 -- नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई को हाईकोर्ट में दी है चुनौती सहारा को राहत नहीं, नगर निगम व सरकार को जवाब देने का आदेश लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दाखिल याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवायी 30 अक्तूबर को होगी। सहारा की इस याचिका में नगर निगम द्वारा गोमती नगर स्थित सहारा शहर को सील किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि सहारा शहर परिसर में मवेशी शेष हैं तो उन्हें कान्हा उपवन भेजकर उचित देखभाल सुनिश्चित की जाय। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की खंडपीठ ने यह आदेश सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.