लखनऊ, फरवरी 12 -- जनहित याचिका पर शासन ने दिया जवाब हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित पर जवाब देते हुए, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा तथा संबंधित कानून के तहत उक्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार के उक्त जवाब के आधार पर न्यायालय ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार भी दिया गया ह...