लखनऊ, अक्टूबर 8 -- हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश की वोटर लिस्ट निष्पक्ष तरीके से तैयार किए जाने का आदेश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि अभी तक वोटर लिस्ट बनाया जाना शुरू भी नहीं हुआ है लिहाजा यह मान लेना कि इसमें पक्षपात किया जाएगा, हमारे लिए पूरी तरह से आधारहीन है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने मो. शोएब व अली हाशमी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचियों की ओर से मांग की गई थी कि न्यायालय निर्वाचन आयोग को आदेश दे कि वह उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट बनाने में निष्पक्षता बरते। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए, अपने आदेश में कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वोटर लिस्ट बनाने में निष्पक्षता नहीं बरत...
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