लखनऊ, सितम्बर 1 -- सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दिया गया जवाब लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को स्कूलों की पेयरिंग के मामले में सुनवायी हुई। सुनवायी के दौरान राज्य सरकार की ओर से पूरक जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एक किलोमीटर से कम दूरी वाले तथा जिन स्कूलों में 49 से अधिक बच्चे हैं, उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया है कि तीन किलोमीटर से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी पेयरिंग नहीं की जाएगी। न्यायालय ने सरकार के उक्त पूरक शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए, अगली सुनवायी के लिए 22 सितम्बर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है। सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के उक्त पूरक शप...
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