गाजीपुर, फरवरी 2 -- गाजीपुर, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वपन आनन्द की अदालत शनिवार को मारपीट के 34 साल पुराने मामले में उपनिरीक्षक सुदामा यादव और तीन सिपाहियों को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 26 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि से 53 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार कुबेर नाथ सिंह को रामअवतार सिंह के दरवाजे से तत्कालीन थानाध्यक्ष मरदह और अन्य पुलिस कर्मचारियों ने 14 अप्रैल 1991 को गिरफ्तार किया। उन्होंने पुलिस के अमर्यादित व्यवहार किया और थाना ले जाते समय मारपीट की गई। मामले में वादी पूर्व कुलपति हरिकेश सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष एमए काजी, उपनिरीक्षक मुन्नी लाल कनौजिया, उपनिरीक्षक सुदामा यादव, सिपाही इंद्र कुमार दुबे, सिपाही छेदी लाल, सिपाही रामदुलारे, कपिलदेव सिंह, धर्म देव त...
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