नई दिल्ली, नवम्बर 8 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को बरी कर दिया है। उसपर पत्नी के साथ क्रूरता करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजिंदर कुमार की अदालत ने आरोपी अभिषेक के खिलाफ मामले की सुनवाई की है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अभिषेक ने 15 जुलाई, 2024 को पत्नी कशक के साथ क्रूरता की, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। अदालत ने कहा कि सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी किया जाना उचित है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...