प्रयागराज, सितम्बर 23 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के घर में मिली नाबालिग घरेलू नौकरानी को लेकर उनकी बीवी सीमा बेग के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर दिया। राज्य सरकार की ओर लगभग दो घंटे तक बहस चली। बीते शुक्रवार को सीमा बेग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व अधिवक्ता जीशान मजहर ने बहस की थी। मामले के तथ्यों के अनुसार 13 सितंबर 2024 को ज्ञानपुर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग व उनकी बीवी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि नौ सितंबर 2024 को विधायक के घर एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था...
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