मिर्जापुर, जनवरी 22 -- मिर्जापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहर कोतवाली क्षेत्र के एक वाद में नियत तिथि पर आख्या प्रस्तुत न करने पर सदर तहसीलदार को तलब किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पारित अपने आदेश में सत्ती देवी बनाम कमला देवी के मामले में सदर तहसीलदार विशाल कुमार शर्मा को 12 जनवरी तक न्यायालय में उपस्थित होकर आख्या देने के निर्देश दिए थे,लेकिन आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर सदर तहसीलदार को अदालत ने 31 जनवरी को उपस्थित होकर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिया है।

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