आगरा, मई 5 -- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दंडित छह आरोपियों को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। अदालत ने अपील को स्वीकृत कर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए। वादी प्रेम सिंह ने थाना कागारौल में मुकदमा दर्ज करा कर आरोपियों पर बलवा, मारपीट, धमकी देने आदि का आरोप लगाया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगस्त 24 को आरोपियों को दो वर्ष की कैद व जुर्माने से दंडित करने पर आरोपियों ने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर तर्क दिए।

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