मोतिहारी, सितम्बर 15 -- मोतिहारी, हिप्र.। अनुजाति व अनुजनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 1989 के तहत जिला स्तरीय सतकर्ता अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये विभिन्न विन्दुओं पर चर्चा की गई तथा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मुआवजा आदि की राशि पीड़ित को भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैठक के क्रम में पाया गया कि हत्या मृत्यु से संबंधित वाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट समय पर नहीं आने के कारण मुआवजा भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है। अपर समाहर्ता मुकेश सिन्हा ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि पोस्टमार्टम व मेडिकल की जांच प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। साथ ही अन्य निर्देश भी दिये गये।

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