नई दिल्ली, फरवरी 24 -- नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सड़क हादसों के मामलों की जांच में पुलिसकर्मी लापरवाही बरतते हैं। पुलिस के इस रवैये से पीड़ित परिवारों के दोहरे सदमे से गुजरना पड़ता है। पहले अपनों को खोने का गम और फिर मुआवजे के लिए सालों लम्बी कानूनी लड़ाई। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह मोटर दुर्घटना मामलों की निगरानी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें। पीठ ने कहा कि पुलिस आयुक्त सुनिश्चित करें कि पुलिस की रिपोर्टिंग में किसी तरह की लापरवाही न हो। पीठ ने यह आदेश अनूप कुमार रामपाल द्वारा ...
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