काशीपुर, जनवरी 29 -- काशीपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जूडि)की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस के चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। जिसमें अविनाश बंसल की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक यूपी के संभल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जूडि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अध...