पलामू, फरवरी 22 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर के चियांकी में दो वर्ष पूर्व सड़क हादसे में मृत छत्तीसगढ़ निवासी युवक की पत्नी को पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के आदेश पर 25 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया गया। बीमा कंपनी ने शुक्रवार को मृतक की पत्नी मीना पाल को मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया। जिला सत्र न्यायालय में इस मामले में पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता उमेश कुमार पासवान ने पैरवी की। उमेश कुमार पासवान ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के कुसुमटांड निवासी 42 वर्षीय जय पाल का छह मई 2023 को चियांकी में पिकअप की चपेट में आने से मौत हो गयी थी। इसका मामला मेदिनीनगर सदर थाना में दर्ज किया गया था। 20 अक्तूबर को न्यायालय में वाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने 10 दिसबंर 2024 को...
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