कन्नौज, जून 21 -- कन्नौज। मार्ग दुर्घटना में हुई बालिका की मौत के मामले में न्यायालय में बाइक चालक को दोषी करार दिया है।अदालत ने आरोपी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 15500 का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि 18 अगस्त 2016 की शाम सौरिख थाना क्षेत्र के गांव दौलताबाद रोड स्थित कबीरपुर पुलिया के निकट बाइक की टक्कर से बालिका की मौत हो गई थी। जबकि उसकी मां एवं मामा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को लेकर बालिका के नाना जगरूप सिंह पुत्र सोनेलाल निवासी गांव हविलिया बेहटा रामपुर सौरिख ने थाना सौरिख में बाइक चालक नंदू पुत्र राजेश निवासी खानपुर सौरिख पर लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच पड़ताल के दौरान आरोपी वाहन चालक नंदू का नाम गल...
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