रांची, अक्टूबर 13 -- रांची। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 26 मार्च 2017 को हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना के मामले में मृतका मुनी देवी के परिवार को बड़ी राहत दी है। पीठासीन अधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने मृतक के पति रुश मुंडा और पुत्र संदीप मुंडा को 9.10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। परिवार ने शुरुआत में सात लाख के मुआवजे का दावा किया था, लेकिन न्यायालय ने गृहिणी के अमूल्य योगदान और भविष्य की आय की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 9.10 लाख कर दी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 दिनों के अंदर मुआवजा का भुगतान करने को कहा गया है। महिला अपने पति के साथ कार से जा रही थी। विपरीत दिशा से आ रहे बोलरो वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें महिला की मौत हो गई थी।
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