सराईकेला, जनवरी 3 -- सरायकेला, संवाददाता। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत सड़क दुर्घटना से संबंधित एक प्रकरण में मृतक के आश्रित को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की प्रक्रिया संचालित की गई। द्वितीय किस्त के रूप में 3 लाख रुपया का भुगतान मृतक के आश्रित सीताराम महतो और सिमती महतो को किया गया। इससे पूर्व प्रथम किस्त के रूप में भी 3 लाख रुपया का भुगतान मृतक के आश्रित को किया जा चुका है। राजनगर के छोटाबांकी निवासी सीताराम महतो-सिमती महतो के पुत्र बलदेव महतो का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिनका रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस के तहत 9,41,517 रुपया मिलना है। जिसके तहत शुक्रवार को द्वितीय क़िस्त प्रदान की गई। अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की उपस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, नीलाम पत्र शाखा के कमलेश कुमार दास की उपस्थिति में मृतक के ...
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