रुद्रपुर, फरवरी 3 -- काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सड़क दुर्घटना के आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिये। 21 जनवरी 2016 को ग्राम करनपुर निवासी बबलू सिंह ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि एक जनवरी 2016 को उसका भाई लखविंदर सिंह शाम सात बजे हाट बाजार में सब्जी खरीद रहा था। इसी बीच गढ़ीनेगी की ओर से आई बिना नंबर की स्कूटी ने लखविंदर को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते भाई की मौत हो गई। कुंडा थाना पुलिस ने ग्राम गढ़ीनेगी निवासी संजय सैनी को दोषी पाते हुये न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन कर व आरोपी के अधिवक्ता अर्पित कुमार गरोड़िया के तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपी संजय सैनी को दोष मुक्त कर दिया।

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