बस्ती, मार्च 1 -- हर्रैया। ग्राम न्यायालय हर्रैया के न्यायाधिकारी अखिल कुमार की अदालत ने हर्रैया थाना क्षेत्र में 13 वर्ष पूर्व घटित सड़क दुघर्टना के मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी ट्रक चालक सुनील कुमार यादव को दोषमुक्त कर दिया है। वादी अदालत में अपना कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। साक्ष्य प्रस्तुत करने का कई अवसर दिया गया। अभियोजन के अनुसार वादी कानपुर नगर जनपद के सेक्टर के-359 यशोदानगर निवासी ट्रक मालिक अशोक कुमार ने हर्रैया थाना में तहरीर देकर बताया कि 20 नवंबर 2012 को ट्रक पर बैठकर चालक नसीम के साथ जालौन से ट्रक पर हरी मटर लादकर गोरखपुर जा रहा था। हर्रैया में सुबह साढ़े चार बजे पहुंचे तो सीमेंट का पाइप लादकर आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया। वह ट्रक के केबिन में फस गया, जिससे दाहिने पैर की हड्डी टूट गई। नसीम ...
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