लखनऊ, जुलाई 3 -- उत्तर प्रदेश के शहरों में अब मकान के साथ दुकान बनाने की सुविधा भी मिलेगी। अब 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए-आवासीय भवन व 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए-वाणिज्यिक भवन बन सकेंगे। इसके लिए अब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 को मंजूरी दे दी। मिश्रित उपयोग का यह छूट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मी0 या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर होगी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 18 मी० या अधिक चौड़ी सड़कों पर यह छूट होगी। 500 वर्ग मीटर तक आवासीय भवन व 200 वर्ग मीटर तक-वाणिज्यिक भवन के लिए विश्वास आधारित ऑनलाइन अनुमोदन स्वत:...
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