औरंगाबाद, अक्टूबर 11 -- किशोर न्याय परिषद, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या-151/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए विधि विवादित किशोर को सजा सुनाई है। पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के विधि विवादित किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ओबरा में सात दिनों की सामुदायिक सेवा करने का आदेश बोर्ड ने दिया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 18(1)(सी) के अंतर्गत यह आदेश दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आदेश दिया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का पालन हर हाल में होना चाहिए जिसमें कहा गया है कि विधि विवादित किशोर की पहचान जानकारी उजागर नहीं होनी चाहिए। बताया कि विधि विवादित किशोर की कार्यविधि पूर्ण होने पर उसके आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर...