रामपुर, फरवरी 24 -- रामपुर। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बहस की, जो पूरी नहीं हो सकी। अब इस केस में आगे की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में बीती 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम और आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने सात साल कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम 19 नवंबर को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने अपने अधिवक्ता विनोद शर्मा और जुबैर अहमद खां के माध्यम से अलग-अलग अपील दाखिल कर दी थीं। आजम-अब्दुल्ला की अपील को...